दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट को ED का नोटिस, भरना पड़ सकता है 10 हजार करोड़ का जुर्माना

नई दिल्ली : देश की बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट के फाउंडर सचिन बंसल एवं बिन्नी बंसल और नौ अन्य लोगों के खिलाफ forex नियमों के उल्लंघन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने नोटिस जारी किया है.
ED ने इस नोटिस में इन सभी से विदेशी निवेश कानूनों (foreign investment laws) को तोड़ने के आरोपों पर जवाब तलब किया है.
साथ ही इन आरोपों पर संतोषजनक जवाब दाख़िल नहीं करने की सूरत में इन सभी पर 10,000 करोड़ रुपये (1.35 अरब डॉलर) से ज्यादा का जुर्माना लगाने की चेतावनी भी दी गई है.
फ्लिपकार्ट और इन सभी को इस नोटिस का जवाब देने के लिए ED ने लगभग 90 दिन का समय दिया है.
ED के अनुसार फ्लिपकार्ट ने साल 2009 से 2015 के बीच विदेशी निवेश जुटाने के लिए विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (FEMA) एक्ट के नियमों का उल्लंघन किया था.
इस मामले में फ्लिपकार्ट का बयान
कंपनी ने अपने बयान में कहा, “फ्लिपकार्ट विदेशी निवेश कानूनों (FDI) समेत भारत के सभी कानूनों और नियमों का पालन करते आ रहा है.
ED के नोटिस के अनुसार ये मामला 2009 से 2015 के बीच का है. हम इस मामले में ED के अधिकारियों को उनकी जांच में अपना पूरा सहयोग देंगे.”
फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पर FDI के उल्लंघन के आरोपों की जांच कर रहा है ED
बता दें कि ED, ई-कॉमर्स के क्षेत्र में देश में काम कर रही बड़ी कंपनियों फ्लिपकार्ट और Amazon.com Inc पर लगे विदेशी निवेश कानूनों के उल्लंघन के आरोपों की पिछले कुछ समय से जांच कर रहा है.
विदेशी निवेश कानूनों के ये नियम देश में मल्टी ब्रांड रिटेल को रेग्युलेट करते हैं.
साथ ही इन नियमों के तहत मल्टी ब्रांड रिटेल कंपनियों को सामान बेचने वालों के लिए मार्केटप्लेस ऑपरेट करने के लिए प्रतिबंधित किया गया है.